RATION CARD ME NAAM JODEIN
राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़ राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया बताई गई है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया
अपने राज्य के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया है तो एक नया अकाउंट बनाएँ, या फिर अपने पुराने अकाउंट से लॉग इन करें।
लॉग इन करने के बाद, "राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ें" या "ऐड न्यू मेंबर" जैसे विकल्प पर क्लिक करें।
आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको नए सदस्य की सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी, जैसे कि नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि आदि।
इसके साथ ही, ज़रूरी दस्तावेज़ों की डिजिटल कॉपी अपलोड करें।
फॉर्म भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी, जिसे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए संभाल कर रखें।
ऑफ़लाइन प्रक्रिया
अपने नज़दीकी खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएँ।
वहाँ से "राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म" लें।
फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।
फॉर्म के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी अटैच करें।
फॉर्म और दस्तावेज़ों को संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।
फॉर्म जमा करने के बाद उनसे एक रसीद लेना न भूलें।
ज़रूरी दस्तावेज़
नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए, आपको कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसका नाम जोड़ रहे हैं।
बच्चे का नाम जोड़ने के लिए:
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
बच्चे के माता-पिता दोनों का आधार कार्ड
परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
नई विवाहित महिला का नाम जोड़ने के लिए:
महिला के विवाह का प्रमाण पत्र
महिला के पिता के घर के पुराने राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण पत्र (सरेंडर सर्टिफिकेट)
महिला का आधार कार्ड (जिसमें पति के घर का पता अपडेट हो)
परिवार के मुखिया (पति) का राशन कार्ड और आधार कार्ड
आवेदन जमा होने के बाद, अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेज़ों और जानकारी की जाँच की जाएगी। सब कुछ सही पाए जाने पर, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में 15 से 30 दिन या उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है।
क्या आप अपने राज्य की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं?
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